मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, इसदिन बंद रहेंगी सभी शराब की दुकानें, अवैध बिक्री पर होगी सख्त कार्रवाई
रायपुर। Liquor Shop Closed: अगर आप भी शराब के शौकीन हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनिए। दरअसल, दो अक्टूबर को पूरे प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर इस संबंध में निर्देश जारी कर रहे हैं। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में सरकार इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करते हुए सभी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्दश भी दिए गए हैं।
बता दें कि, इस संबंध में मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने भी सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें इस निर्देश के तहत 02 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, गांधी जयंती के अवसर पर जिले में ड्राई डे हेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, जिले की सभी देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर द्वारा लागू शक्तियों के अनुसार लिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।
Liquor Shop Closed: आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में “गांधी जयंती” 2 अक्टूबर 2025 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी देशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते, एफ.एल.8 और मद्य भंडार पूरी तरह से बंद रहेंगे।




