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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पं. रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलसचिव की नियुक्ति अवैध घोषित

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र पटेल की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पटेल इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता नहीं रखते, इसलिए उनकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ है।

हाईकोर्ट ने इस संबंध में याचिकाकर्ता शैलेन्द्र पटेल की याचिका को भी खारिज कर दिया है। यह मामला वर्ष 2022 से लंबित था, जब राहुल गिरी गोस्वामी ने पटेल की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह नियुक्ति नियमों को दरकिनार कर गैर-कानूनी तरीके से की गई थी।

शिकायत के आधार पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसका उल्लेख हाईकोर्ट के फैसले में किया गया है। मामले की अंतिम सुनवाई 6 मार्च 2025 को हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब जारी फैसले में नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए याचिका को निरस्त कर दिया गया है।

हाईकोर्ट के इस फैसले को विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर सजगता और पारदर्शिता बरतने की अपेक्षा की जा रही है।

 

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