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14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक, ईडी करेगी पूछताछ

नई दिल्ली। Al Falah University Case: दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट के बाद से ही फरिदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच एजेंसियों की रडार में है। वहीं अब इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जहां जांच एजेसिंया उनसे पूछताछ करेगी। एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान ने सिद्दीकी को 15 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

बता दें कि, इस मामले में एनआईए ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा थ। एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था।

एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की।वहीं मालूम हो की लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई। ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।

Al Falah University Case:  अल फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी (61) तीन वर्ष जेल में बंद रह चुका है। वह पहले चिट फंड का काम करता था। उसके बाद उसने लोगों को पैसे नहीं दिए थे। उसके खिलाफ 14 से 15 प्राथमिकी दर्ज हुई थीं। बताया गया कि, उसने इन पैसों से ही यूनिवर्सिटी बनाई। हालांकि बाद में उसने सभी लोगों का पैसा लौटा दिया। वह सभी केसों से बरी हो गया था।

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