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Ration Card Suspended: राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 4 लाख से ज्यादा कार्ड सस्पेंड, करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा असर

रांची। Ration Card Suspended: झारखंड में राशन कार्ड को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्डों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। अब इन कार्डों की दोबारा जांच और लाभुकों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे में सरकारी राशन का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए अपने राशन कार्ड का स्टेटस जांचना जरूरी हो गया है। सरकार का फोकस PDS में मौजूद फर्जी, डुप्लीकेट और लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से हटाने पर है, ताकि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंच सके।

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6 महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

राज्य में स्मार्ट PDS व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत ऐसे राशन कार्डों की निगरानी की जा रही है, जिनसे लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है। नियमों के तहत यदि किसी कार्ड से लगातार छह महीने तक राशन नहीं लिया जाता, तो उसे निष्क्रिय किया जा सकता है। इसलिए जिन परिवारों ने लंबे समय से सरकारी राशन नहीं लिया है, उन्हें अपने कार्ड की स्थिति जल्द से जल्द पता कर लेनी चाहिए।

डुप्लीकेट नाम और कार्ड भी जांच के दायरे में

सत्यापन अभियान केवल निष्क्रिय कार्डों तक सीमित नहीं है। एक ही व्यक्ति का अलग-अलग जगहों पर नाम दर्ज होने या एक से ज्यादा राशन कार्ड से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है। आधार आधारित डेटा मिलान के जरिए संदिग्ध और डुप्लीकेट लाभुकों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों का ई-केवाईसी या जरूरी सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें इसे पूरा करने का अवसर दिया जा रहा है।

सस्पेंड राशन कार्ड को दोबारा कैसे एक्टिव कराएं?

यदि किसी लाभुक का राशन कार्ड सस्पेंड या निष्क्रिय दिखाई देता है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी उचित मूल्य की राशन दुकान पर जाकर कार्ड का स्टेटस पता करें। जरूरत पड़ने पर ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कार्ड में नाम, आधार नंबर या परिवार के सदस्यों से संबंधित किसी तरह की त्रुटि है, तो उसे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधरवाया जा सकता है।

तीन महीने में सत्यापन नहीं कराया तो हो सकता है स्थायी रद्दीकरण

निष्क्रिय राशन कार्ड को फिर से चालू कराने के लिए लाभुकों को तय समय सीमा के भीतर जरूरी सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा करना होगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसके लिए तीन महीने की समय-सीमा दी जा रही है। यदि इस अवधि के दौरान जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

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2.63 करोड़ लाभुकों पर पड़ेगा असर

झारखंड में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 2.63 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 51.40 लाख PHH और 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं। ऐसे में स्मार्ट PDS और बड़े स्तर पर चल रहे सत्यापन अभियान का प्रभाव राज्य के करोड़ों लाभुकों पर पड़ सकता है।

लाभुक अभी ये 5 काम जरूर करें

  1. अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक करें।
  2. नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कार्ड की जानकारी लें।
  3. ई-केवाईसी लंबित है तो उसे जल्द पूरा कराएं।
  4. कार्ड में दर्ज नाम और आधार संबंधी जानकारी की जांच करें।
  5. कार्ड सस्पेंड है तो निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर उसे सक्रिय कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन

Ration Card Suspended:  राशन कार्ड या PDS से जुड़ी जानकारी और शिकायत के लिए 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है।

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