
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए)यानी रासुका की मियाद तीन महीने बढ़ा दी गई है। इस कानून के तहत अब राज्य के जिला कलेक्टरों को 30 सितंबर तक विशेष अधिकार प्राप्त रहेगा। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य में तीन महीने के लिए एनएसए लागू किया गया है। यह रुटीन प्रक्रिया है।
देश के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण और सीमा पर तनाव के बीच रासुका की अधिसूचना जारी होते ही चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है। कुछ लोग इसे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हुए विवाद से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ सीमा पर चल रहे तनाव को इसकी वजह बता रहे हैं।
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। इस कानून तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है।