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Petrol-Diesel Ban On Bottles: पेट्रोल-डीजल बिक्री पर सख्ती, दोपहिया-चारपहिया वाहन में अब लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, डिब्बे-बोतल में ईंधन देने पर रोक

सक्ति/Iगरियाबंद। Petrol-Diesel Ban On Bottles: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और संभावित ईंधन संकट की आशंकाओं के बीच छत्तीसगढ़ के सक्ती और गरियाबंद जिलों में प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों द्वारा जारी आदेशों के तहत अब डिब्बा, जार, बोतल और खुले पात्रों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगा दी गई है।

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सक्ती प्रशासन का सख्त आदेश

सक्ती कलेक्टर ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री केवल संबंधित वाहनों में ही की जाए। आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को डिब्बे, बोतल, जार या अन्य खुले पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही ईंधन देने की अनुमति होगी और इसके लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के साथ सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गरियाबंद में ईंधन वितरण की सीमा तय

वहीं गरियाबंद जिले में भी प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल वितरण को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दोपहिया वाहनों में अधिकतम 300 रुपये तक पेट्रोल दिया जाएगा और चारपहिया वाहनों में अधिकतम 1000 रुपये तक पेट्रोल भरवाने की सीमा तय की गई है। प्रशासन ने अनावश्यक खरीद और जमाखोरी की आशंका जताते हुए यह कदम उठाया है। इसके अलावा ड्रम, जरीकेन और बोतलों में पेट्रोल-डीजल बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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सेवा वाहनों को प्राथमिकता

प्रशासन ने निर्देश दिया है कि एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जाए ताकि आपातकालीन सेवाएं प्रभावित न हों। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया और अफवाहों के चलते लोग बड़ी मात्रा में पेट्रोल-डीजल जमा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कृत्रिम संकट पैदा होने की संभावना रहती है। इसी को देखते हुए दोनों जिलों में एहतियातन यह आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में अतिरिक्त ईंधन खरीदने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें।

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