Pawan Khera को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अग्रिम जमानत, बुलाने पर होना होगा पेश, रिंकी भुइंया से जुड़ा मामला
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता Pawan Khera को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों के बुलावे पर उन्हें हर हाल में पेश होना होगा और जांच में पूरा सहयोग देना अनिवार्य रहेगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार के किसी की आजादी को खतरे में डालना उचित नहीं है। इसी के तहत अदालत ने निर्देश दिया कि क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन के केस नंबर 04/2026 में गिरफ्तारी की स्थिति में खेड़ा को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।
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कोर्ट ने यह भी माना कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं। एक तरफ खेड़ा के बयान हैं, वहीं दूसरी ओर Riniki Bhuyan Sarma से जुड़ा विवाद है। अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में जांच जरूरी है, लेकिन किसी की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।
दरअसल, यह पूरा विवाद असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की पत्नी रिंकी भुइंया सरमा को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा है। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि उनके पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां हैं, जिसके बाद यह मामला दर्ज हुआ।
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फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खेड़ा को अंतरिम राहत जरूर मिली है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। आने वाले समय में इस मामले में और कानूनी व राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है।




