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Aadhar Card Update: अब आधार कार्ड नहीं माना जाएगा जन्मतिथि का सबूत, प्रूफ के तौर पर दिखाने होंगे ये डॉक्यूमेंट

Aadhar Card Update: UIDAI द्वारा आधार कार्ड को लेकर समय-समय पर कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में यूआईडीएआई ने साफ कहा की आधार कार्ड पहचान का प्रमाण तो है लेकिन इसे जन्मतिथि का सबूत नहीं माना जाएगा। यानी Aadhaar सिर्फ आपकी पहचान और एड्रेस का प्रमाण है, न कि आपकी उम्र या जन्मतिथि का आधिकारिक दस्तावेज।

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बता दें कि, आज के समय में आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। जिसका इस्तेमाल कई सरकारी कामों में किया जाता है। लेकिन UIDAI का कहना है कि, आधार का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है, न कि उसकी जन्मतिथि का आधिकारिक प्रमाण देना।  Aadhaar में जो जन्मतिथि लिखी है, वह जरूरी नहीं कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से पूरी तरह सही हो। इसी वजह से इसे अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि उस जानकारी पर आधारित होती है, जो व्यक्ति नामांकन या अपडेट के समय स्वयं देता है। कई बार यह जानकारी अनुमानित या केवल घोषित भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में, जब कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता, तो सिस्टम केवल जन्म वर्ष के आधार पर 1 जनवरी को डिफॉल्ट जन्मतिथि के रूप में दर्ज कर देता है।

प्राधिकरण के अनुसार, आधार की ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया बायोमेट्रिक डेटा के जरिए व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करती है। इसका मकसद यह पुष्टि करना होता है कि कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति वही है, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में जन्मतिथि या अन्य व्यक्तिगत विवरणों का सत्यापन नहीं किया जाता। इसलिए, UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड को सटीक जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं हाल ही में जारी किए गए नए आधार कार्डों पर अब स्पष्ट रूप से एक चेतावनी (Disclaimer) छपी होती है, जिसमें लिखा है कि ‘यह पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं’।

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Aadhar Card Update: विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में आधार बनवाते समय दी गई उम्र केवल घोषित (Declared) होती है, जिसके कारण कानूनी और पेंशन संबंधी कार्यों में विसंगतियां पैदा हो रही थीं।  इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ (EPFO) और अन्य सरकारी विभागों ने भी जन्मतिथि के लिए आधार को स्वीकार करना बंद कर दिया है। वहीं जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र,  मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड-आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड ही मान्य होंगे।

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