
हिमांशु/ रायपुर कोर्ट ने तिल्दा नेवरा क्षेत्र में निवासरत किशोरी से लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को 20-20 वर्ष तथा एक अन्य धारा में 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है अदालत ने कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी!
आरोपी की बहन और पत्नी नें ही दिया बयान….
मामले में आरोपी पिता को अदालत नें मासूम बेटी से लगातार अनाचार करने के मामले में जो सजग सुनाई है उसे अपराध की पुष्टि अदालत में आकर पीड़िता के अलावा पीड़िता की मां और बुआ यानी आरोपी की पत्नी और उसकी बहन ने ही उनके खिलाफ बयान दिया.. दोनों के बयान और महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाया..
यें मिली सजा….
रायपुर के पॉक्सो कोर्ट के जज राकेश कुमार सोम ने धारा 4(2) और 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 20-20 वर्ष का कारावास और धारा 506(2) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है अदालत नें फैसले में कहा कि सभी सजा साथ-साथ चलेगी|