रायपुर। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने रावण दहन के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. जिसमें आदेश दिया गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे,धुमाल,बैंड-पार्टी बनाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा झांकी की अनुमति नहीं होगी।
निर्धारित क्षमता से आधे लोग को ही अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। रावण दहन कार्यक्रम आयोजक को कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कंफर्म कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकेगा। रावण दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भंडारा पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी निर्देशों के साथ 19 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया गया है.
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