मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 177 दिन बाद बेल पर जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल, जानिये किन शर्तों पर मिली बेल …

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है. उन्हें ईडी के मामले में पहले ही ज़मानत मिल गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है. केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वहीं शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। वही केजरीवाल की रिहाई से पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक खुश हैं. सीएम आवास से लेकर पार्टी दफ्तर तक में जश्न मनाया जा रहा है.
इन शर्तों पर मिली अरविन्द केजरीवाल को बेल
जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो.
केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी. वे ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना सचिवालय जा सकेंगे.
इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं.
किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं.
इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते हैं. ना देख सकते हैं.
जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
10 लाख का बेड बॉन्ड भरना होगा
पेरिस पैरालंपिक खिलाडियों से कुछ इस तरह मिले PM मोदी