CG BREAKING : इन जिलों में लगाया जाएगा नाईट कर्फ्यू, स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वीमिंग पूल, मॉल और सिनेमा सहित इन जगहों को रखा जाएगा बंद…
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ़्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती से हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।
सीएम भूपेश बघेल ने इस संबंध में जारी निर्देश में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को जो निर्देश दिए हैं. जो इस प्रकार से है-
* सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर लगाई जाए रोक.
* चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए: रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं।
* सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें।
* सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए.
* सभी रेल्वे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश।
* आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं।
* होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स संचालित हों.
* कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए निजी डॉक्टरों, निजी अस्पतालों, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाएं बैठकें।
* हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश।
* चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले स्थानों में मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक तिहाई क्षमता से संचालित करने के निर्देश।