रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेप और छेड़खानी के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री की 15 अगस्त की घोषणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं। सभी विभागों को HOD, कमिश्नर, कलेक्टर को जारी निर्देश में GAD ने निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
जीएडी के निर्देश के अनुसार ऐसे आरोपी जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
11