
रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2021 में शासन का महत्वपूर्ण धान खरीदी कार्य में लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी से कार्य किये जाने पर उपपंजीयक सहकारिता रायपुर ने जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, नारा के प्रभारी समिति प्रबंधक सेवाराम देवांगन को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53(ख)(2) के तहत् प्रथमतः एक वर्ष के लिये उनके पद से निरर्हित कर दिया गया है।
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