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Women Reservation Bill: संसद में बहस के बाद लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने देर रात जारी किया नोटिफिकेशन

नई दिल्ली। Women Reservation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन समेत तीन बिल संसोधन पर आज लोकसभा में चर्चा का दूसरा दिन है। जिसे पास करने के लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जिस पर कल गुरूवार को लोकसभा में जमकर बहस हुई थी और आज तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर संसद में  वोटिंग होनी है।

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वहीं सरकार ने गुरुवार देर रात महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला ‘महिला आरक्षण अधिनियम-2023’ लागू कर दिया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संसद में मौजूदा तीनों बिल पास न हों, तो भी लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन ये आरक्षण 2026-27 की जनगणना परिसीमन होने के बाद 2034 से ही लागू होगा। वहीं इन बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी।

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Women Reservation Bill:  बता दें कि, विपक्षी दलों का आरोप कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन (Women Reservation Bill )कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है। वहीं इस पर कल संसद में पीएम मोदी ने कहा था कि, ‘चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया, उसका हाल बुरा हुआ है. मैं अपील करने आया हूं कि इसको राजनीतिक तराजू से मत तौलिए।

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