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MLA Raju Kumar Singh: BJP के इस विधायक को दिल्ली कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। MLA Raju Kumar Singh:  बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली के  राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वह फिलहाल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सजा का ऐलान करते हुए कहा कि दोषी को आईपीसी की धारा 304 पार्ट-II के तहत चार साल की साधारण कैद और आर्म्स एक्ट के तहत दो महीने की सजा दी जाती है। कोर्ट की सुनवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई।

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बता दें कि, यह मामला दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फार्महाउस में 31 दिसंबर 2018 के न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें हर्ष फायरिंग की गई थी। इसी दौरान चली गोली महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि घटना में चली गोली आरोपी की लाइसेंसी बंदूक से चली थी।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सजा सुनाते हुए कहा कि, आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 भाग-II के तहत चार वर्ष की साधारण कैद और आर्म्स एक्ट के तहत दो महीने की अतिरिक्त सजा दी जाती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।

प्रोबेशन की मांग नहीं हुई स्वीकार

सजा तय किए जाने से पहले विधायक राजू कुमार सिंह ने अदालत से प्रोबेशन का लाभ देने की अपील की थी। उनका कहना था कि घटना के दौरान किसी की जान लेने का उनका इरादा नहीं था और जनप्रतिनिधि के रूप में उनका सार्वजनिक जीवन बेदाग रहा है। हालांकि अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने हर्ष फायरिंग पर जताई चिंता

अपने विस्तृत फैसले में अदालत ने कहा कि उत्सव और समारोहों में की जाने वाली हर्ष फायरिंग समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसी लापरवाही कई निर्दोष लोगों की जान ले चुकी है और इस तरह की घटनाओं को किसी भी स्थिति में सामान्य नहीं माना जा सकता।

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विधायकी पर भी पड़ सकता है असर

MLA Raju Kumar Singh:  राजू कुमार सिंह वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। चूंकि उन्हें दो वर्ष से अधिक की सजा सुनाई गई है, इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता पर अयोग्यता लागू हो सकती है। हालांकि, अंतिम स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें उच्च न्यायालय से दोषसिद्धि या सजा पर कोई अंतरिम राहत मिलती है या नहीं। यदि ऐसी राहत नहीं मिलती, तो उनकी विधायकी समाप्त होने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

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