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वन सेवा भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, 50% पद वानिकी छात्रों के लिए आरक्षित, मिलेगा सीधा लाभ

रायपुर। Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वन सेवा भर्ती नियम 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सहायक वन संरक्षक (ACF) और वनक्षेत्रपाल (रेंजर) की सीधी भर्ती में 50% पद वानिकी विषय के स्नातक छात्रों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। राज्य राजपत्र में 15 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी हुई।

Raipur News: बता दें कि, यह बदलाव वन बाहुल्य राज्य में वानिकी विशेषज्ञों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से है। अब फॉरेस्ट्री स्नातक छात्रों को वन सेवा परीक्षा में सीधा लाभ मिलेगा। योग्य वानिकी अभ्यर्थी न मिलने पर अन्य पात्र उम्मीदवारों से भर्ती होगी। इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और वन संरक्षण में विशेषज्ञता बढ़ेगी। पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं में यह मांग लंबे समय से उठ रही थी।

 

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