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अमित बघेल को SC ने लगाई फटकार, कहा- अपनी ज़ुबान संभालकर रखें, खारिज की FIR को रद्द कराने वाली याचिका

बिलासपुर।Supreme Court On Amit Baghel: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली है। जिस पर अलग-अलग राज्यों में करीब FIR दर्ज है। ऐसे में कल 24 नवंबर को कोर्ट ने साफ कर दिया कि आरोपी को सभी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

दरअसल, अमित बघेल पर हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि, कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है।

कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया मना

बता दें कि, अमित बघेल के खिलाफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में दर्जनभर से अधिक FIR दर्ज हैं। ऐसे में अमित बघेल की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा कि, अमित बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पांच FIR दर्ज हैं। इसलिए अन्य राज्यों के मामले वहीं ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि, वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आरोपी को हर राज्य में दर्ज FIR के तहत प्रक्रिया का सामना करना होगा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को फटकार लगाते हुए कहा कि, आप अपनी ज़ुबान संभालकर रखें। राज्य पुलिस आएगी, आपको अपने-अपने राज्यों में ले जाएगी। पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए।

क्या था पूरा मामला

Supreme Court On Amit Baghel: मालूम हो कि, अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार है, उन पर 12 राज्यों में FIR दर्ज है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी। उनके विवादित बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने प्रदेशभर और देशभर में प्रदर्शन किया था। जिसके बाद से वे फरार चल रहे थे।

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