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अंबिकापुरछत्तीसगढ़

केबिनेट मंत्री के 12 सदस्यीय दल जिला कांग्रेस अध्यक्ष के फार्म हाउर्स की घटना की करेंगे जांच, जानिए क्या है पूरा मामला

अंबिकापुर। केबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता के फार्म हाउर्स पर उनके कर्मचारी की विद्युत प्रवाह से मृत्यु के मामले में जांच के लिये एक 12 सदस्यीय दल का गठन किया है। औषधी पादप बोर्ड के अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त केबिनेट मंत्री बालकृष्ण पाठक के अध्यक्षता में इस जांच दल का गठन किया गया है। घटना की जांच के लिये गठित जांचदल ने घटनास्थल पर जाकर अपनी जांच भी प्रारंभ कर दी है।

जांच दल को जांच कर तीन दिनो के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस संवेदनशील मामले की जांच के लिये गठित जांच दल को उन्होंने यह निर्देशित किया है कि जांच कारवाई निष्पक्ष रुप से की जाये और मामले के गुण-दोष के आधार पर तथ्यों के साथ जांच रिपोर्ट दी जावे।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता का पारिवारिक फार्महाउस ग्राम करजी में स्थित है, जो कि कृषि के क्षेत्र में अपने कार्यो के लिये प्रसिद्ध है। दिनांक 22 जूलाई को इस फार्महाउस पर एक ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस कार्य के दौरान विद्युत विभाग के 11 के0व्ही0 विद्युत लाईन के तार जो कि विद्युत विभाग की उपेक्षा से नीचे झूल रहे थे के संपर्क में आकर बसंत बेक घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिये संजीवनी अस्पताल, अम्बिकापुर लाया गया। इसी दिन उसकी मौत हो गयी। इस सामान्य दुर्घटनात्मक मौत की घटना उस समय विवादित हो गयी जबकि दरिमा थाना में इस मामले में द्वेषपूर्ण ढंग से 304अ का एक अपराध जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया। जबकि घटना दिनांक को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अपने फार्महाउस पर मौजूद न होकर रायपुर से अम्बिकापुर के लिये वापसी कर रहे थे।जांच दल को द्वारा घटना स्थल, पिडित परिवार एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में यह बात सामने आ रही है मृतक के परिजनो पर प्रशासन अनुचित दबाव डाल कर एक सामान्य दुर्घटना को आपराधिक घटना बना जिला कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया है। जांच की कारवाई जारी है।पुलिस के सिटिजन पोर्टल अनुसार एफआईआर संवेदनशील छत्तीसगढ पुलिस के ऑनलाईन पोर्टल पर थाना दरिमा में दर्ज इस अपराध जिसका क्रमांक 127/2022 है अवलोकनीय नहीं है। 304अ के इस मामले को संवेदनशील मामला का दर्जा दे दिया गया है जबकि 304अ के अपराध इस श्रेणी में नहीं है।

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