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पंडो जनजाति मामले में आया नया मोड़, प्रांतीय अध्यक्ष ने आरोपों का किया खंडन, वन विभाग ने भी बताया निराधार

बलरामपुर। प्रदेश में पंडो जनजाति को लेकर शियासत गरमाई हुई है। बता दें बीते रविवार को पंडो परिवार के 22 घरों को तोड़ने के आरोपों में नया मोड़ सामने आया है. पंडो जनजाति समुदाय के लोगों से अभद्रता, मारपीट और घरों को तोड़ने के आरोप गलत साबित हुए हैं. पंडो जनजाति के प्रांतीय अध्यक्ष उदय कुमार पंडो ने मौके का मुआयना किया. इतना ही नहीं मौके से एक वीडियो संदेश दिया है, जहां पंडो जनजाति के कई लोग और ग्रामीण मौजूद हैं. उनके सामने सभी आरोपों को गलत बताया है. घरों को तोड़ने को लेकर कहा कि यहां गाय-बकरी रखने के लिए मजबूरी में झोपड़ी बनाए गए थे.

उदय कुमार पंडो ने कहा कि फिलहाल मैं मौके पर पहुंचा हूं. जहां-जहां झोपड़ी थे, घर थे देखने से मुझे समझ में आया कि यह वास्तव में इनके द्वारा निवास स्थान नहीं था. केवल गाय, बैल और बकरी बांधने के लिए बनाया था. निस्तार के लिए जगह नहीं रहने के कारण अपने झोपड़ी में रखने के लिए बनाय गया था.

अवैध रूप अतिक्रमण की जो शिकायत मिली थी, उसके बाद वन विभाग, पंडो जनजाति के लोग और ग्रामीण सभी मौके पर पहुंचे थे. पंडो समाज के लोग यहां प्लास्टिक का छाया हुआ झोपड़ी बनाकर गायों को बांधने के लिए बनाए थे. अतिक्रमण कर जंगल में अवैध रूप से कब्जा किया गया था. उसको सभी ने मिलकर हटाया है. मेरे द्वारा यह देखा गया कि जितने झोपड़ी वाले हैं, जितने घर वाले हैं उनका यह पाही है. यहां गाय बैल मजबूरी में रखा जाता है. दूर घर है और गाय ले जाने के लिए रास्ता नहीं है. रास्ते में फसल है. इससे नुकसान ना हो इसलिए यहां झोपड़ी बनाया गया था.


उन्होंने कहा कि यह वास्तविक चीज है, यहां अभी देखा जो मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं. मैं सभी लोगों से पूछा पंडो और ग्रामीणों से जानकारी ली. लोगों ने बताया कि कोई मारपीट नहीं हुई है. यह प्रदेश और केंद्र लेवल पर गलत मैसेज भेजा गया है. वह सही नहीं है. यह सभी आरोप निराधार हैं.

वहीं इस मामले में वन विभाग ने कहा कि 26 सितंबर 2021 को एक समाचार पत्र में “मुर्गे, बकरे नहीं दिए तो अफसरों ने तुड़वा दिए पंडो परिवार के 22 घर“ शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई है। प्रकाशित खबर मे पंडो जनजाति समुदाय के लोगों से अभद्रता और मारपीट का उल्लेख किया गया है। संयुक्त वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बीट गार्ड विरेंद्रनगर को ग्रामीणों के द्वारा अवैध अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात वनपरिक्षेत्राधिकरी ने 19 वनकर्मियों के दल को अतिक्रमण रोकने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा था।

उक्त टीम के साथ-साथ ग्राम विरेंद्रनगर के 30 से 35 लोग उपस्थित थे। संरक्षित वन के भीतर विकासखंड वाड्रफनगर के बैकुंठपुर निवासी श्री रामजन्म यादव के द्वारा कच्चे दीवार से बने एक कमरे को खपरे से छाकर अवैध अतिक्रमण किया गया था तथा बैकुंठपुर के बालेश्वर के साथ ही अन्य 20 व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण के उद्देश्य से बल्ली व खूंटे से झाला बनाया गया था और उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लगायी गई थी। वन अमले द्वारा विरेंद्रनगर नगर के लोगों के समक्ष अतिक्रमण हटाने हेतु समझाया गया और आपसी समझौते से अतिक्रमण हटा भी लिया गया।

उक्त अतिक्रमण एक माह पूराना है तथा शिकायत के आधार पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16854 व 16855 जारी किया गया था। जिस संबंध में वनपरिक्षेत्राधिकरी वाड्रफनगर के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया तथा अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान किसी भी प्रकार की अभद्रता, गाली-गलौज मारपीट नहीं की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान पर्याप्त संख्या में पुरुष व महिला वनकर्मी उपस्थित थे। कार्यवाही के पश्चात श्री रामजन्म यादव के द्वारा भोले भाले पंडो जाति के लोगो को बरगला कर अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि अन्य लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा सके। प्रकरण की समीक्षा में दो प्रमुख तथ्य सामने आये हैं जिसमें संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी0 836 एवं पी0 840 के अतिक्रमण स्थल का जीपीएस कोऑडिनेट लेकर वर्षवार मिलान किया गया।

जिसमें वर्ष 2004, 2012 तथा 2017 के मैप में कही भी उक्त कक्षों में कही भी अतिक्रमण व कब्जा दिखाई नहीं दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों कक्षों में किया गया अतिक्रमण नया है। साथ ही जांच में एक अन्य तथ्य सामने आया जिसमें कि उक्त अतिक्रमकों का स्वयं का भवन बैकुण्ठपुर में है तथा वे अतिक्रमित वनभूमि पर जीविकोपार्जन हेतु आश्रित नहीं है।

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