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5 साल बाद मिला न्याय : छत्तीसगढ़ के बुर्कापाल हमले में पुलिस ने जिन 121 ग्रामीणों को बताया आरोपी, NIA ने उन्हें बताया दोषमुक्त

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बुर्कापाल में हुए नक्सल हमले के आरोपी बनाए गए 121 आदिवासी ग्रामीणों को NIA की विशेष कोर्ट ने निर्दोष बताया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी लोगों को जगदलपुर स्थित केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। NIA कोर्ट के न्यायाधीश दीपक कुमार देशलहरे की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

घटना अप्रैल 2017 की है। नक्सलियों ने बुर्कापाल सीआरपीएफ कैम्प से 74 बटालियन में जवानों पर हमला कर दिया था। जवान दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच निर्माण हो रही सड़क को सुरक्षा देने निकले थे। जिसमें 25 जवानों की शहादत हुई थी। घटना के आरोप में 2 महीने के अंदर 6 गांवों से 121 ग्रामीणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार 121 लोगों में 7 नाबालिग थे और एक आरोपी की जेल में मौत हो गई थी। किसी को नक्सली तो किसी को नक्सल सहयोगी बताकर पकड़ा गया था। दंतेवाड़ा NIA कोर्ट में इसका ट्रायल के बाद फैसला आया है।

इन 121 लोगों पर UAPA की धारा 38,39, छत्तीसगढ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम धाराएं 8(1)(3)(5) , आर्म्स एक्ट (धाराएं 25, 27) विस्फोटक प्रदार्थ अधिनियम (धाराएं 3, 5), भारतीय दंड संहिता (धाराएं: 147, 148, 149, 120(B), 307, 302, 396, 397) के तहत केस दर्ज किया गया, इस केस को ग्रामीणों की ओर से बेला भाटिया समेत 5 से ज्यादा वकीलों की टीम केस लड़ रही थी।

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