कीटनाशक दुकान में मारपीट-उगाही मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में लूटपाट, मारपीट और उगाही के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) न्यायालय जांजगीर द्वारा सुनाया गया।
2021 में कीटनाशक दुकान में की थी गुंडागर्दी
घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब थाना बम्हनीडीह क्षेत्र की एक कीटनाशक दवाई दुकान में आरोपी घुस गए थे। उन्होंने अश्लील गाली-गलौज, मारपीट की और दुकान संचालक से एक लाख रुपए की उगाही की थी।
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दोषी ठहराए गए 6 आरोपी
दोषी पाए गए आरोपियों के नाम और पते इस प्रकार हैं:
- भूपेन्द्र रात्रे (31), निवासी बोकरामुडा बलौदा
- लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (29), निवासी भनपुरी रायपुर
- तरुण कुमार (23), निवासी भनपुरी रायपुर
- कृपाण बघेल (26), निवासी दीनदयाल कॉलोनी रायपुर
- भोला कश्यप (29), निवासी मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति
- रामपल कश्यप (24), निवासी ग्राम जमडी, थाना हसौद, जिला शक्ति
इन धाराओं में हुई सजा
न्यायालय ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इसके अलावा, धारा 397 के तहत सभी को 7 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 1 माह का साधारण कारावास भी जोड़ा गया है।
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आयुध अधिनियम के तहत अलग से सजा
आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 साल के सश्रम कारावास और 200 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी
मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है।