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अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को भेजा कारण बताओ नोटिस

नई दिल्‍ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा और कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा की मुशकिलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और रचिता तनेजा को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा है। बता दें कि कुणाल कामरा और रचिता तनेजा ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था।

कामरा के खिलाफ दायर याचिकाओं में से एक श्रीरंग कटनेश्वर्कर ने दाखिल की है। बता दें कि कामरा ने 11 नवंबर को अपमानजनक ट्वीट तब किए, जब साल 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी ने अग्रिम जमानत याचिका बंबई हाईकोर्ट की ओर से खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

गौरतलब है कि गुरुवार को कटनेश्वर्कर ने बताया कि ये सभी ट्वीट अपमानजनक हैं और हमने इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। उधर, आपत्तिजनक ट्वीट के कारण रचिता तनेजा के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए दायर याचिका पर भी अटॉर्नी जनरल ने अपनी मंजूरी दे दी। बता दें कि अगर किसी शख्‍स के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करनी है, तो उसके लिए अदालत को अवमानना अधिनियम-1971 की धारा-15 के तहत अटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति लेनी होती है। इसके बिना कार्यवाही करना संभव नहीं है।

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