छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं तो वहीं करानी होगी जांच
रायपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने छत्तीसगढ़ आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन यात्रियों के पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें एयरपोर्ट पर ही जांच कराना होगा। दोनों डोज लेने वालों पर भी यह नियम लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने नए निर्देश जारी किए।
नए आदेश के मुताबिक दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे हवाई यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य रहेगा। अब यह भी देखा जाएगा कि कोरोना की यह जांच रिपोर्ट प्ब्डत् से मान्यता प्राप्त लैब की है अथवा नहीं। अगर रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी अथवा एसआरएफ आईडी अंकित नहीं मिली तो यात्री को एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच कराने को कहा जाएगा।
एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर का सैंपल देते समय यात्री को अपनी फोटो, पहचानपत्र और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर देने से ही काम नहीं चलेगा। जांच दल के सदस्य के नंबर पर अपने मोबाइल नंबर से मिस्डकॉल कर उसे प्रमाणित करना होगा। जिस यात्री के पास मोबाइल नंबर नहीं होगा, उसे अपने परिजन के नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराना होगा।