CBI Investigation Rules Changed: CBI जांच के बदले नियम, राज्य कर्मचारियों से जुड़े मामलों में कार्रवाई से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी
पटना। CBI Investigation Rules Changed: बिहार सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की जांच को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब राज्य में CBI किसी राज्य कर्मचारी या सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान से जुड़े मामले में सीधे जांच शुरू नहीं कर सकेगी। ऐसे मामलों में जांच आगे बढ़ाने से पहले राज्य सरकार से औपचारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य में CBI जांच को लेकर पहले से चली आ रही आम सहमति की व्यवस्था प्रभावी नहीं रहेगी।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नया प्रावधान
गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की ओर से जारी आदेश में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 का हवाला देते हुए CBI के जांच अधिकारों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। अधिसूचना के मुताबिक, पहले बिहार में CBI को सामान्य सहमति मिली हुई थी। इसके कारण राज्य के मामलों में अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब नई व्यवस्था के तहत पुरानी आम सहमति और संबंधित व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है।
राज्य कर्मचारियों और सरकारी संस्थानों पर लागू होगा नियम
नई गाइडलाइन बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले सभी लोक सेवकों पर लागू होगी। इसके अलावा राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगम, कंपनियां, बैंक और सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों से जुड़े मामलों में भी CBI सीधे जांच शुरू नहीं कर पाएगी। ऐसे मामलों में CBI को पहले राज्य सरकार के समक्ष जांच का प्रस्ताव रखना होगा। इसके बाद सरकार मामले की परिस्थितियों और तथ्यों की समीक्षा करेगी। जांच की अनुमति देनी है या नहीं, इसका फैसला केस-टू-केस आधार पर किया जाएगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर नहीं होगा असर
हालांकि, बिहार सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय संस्थानों से जुड़े मामलों की जांच की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और उनसे जुड़े निजी व्यक्तियों के खिलाफ CBI को पहले की तरह जांच की सहमति रहेगी। यह व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण कानून और आईटी एक्ट के तहत आने वाले साइबर अपराध जैसे मामलों में भी लागू रहेगी।
केंद्र और राज्य से जुड़े मामलों में अंतर स्पष्ट
CBI Investigation Rules Changed: नई गाइडलाइन के बाद बिहार में CBI की जांच शक्तियों को लेकर राज्य और केंद्र से जुड़े मामलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था तय हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और उसके नियंत्रण वाले संस्थानों से जुड़े मामलों में अब जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक होगी, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय संस्थानों से जुड़े मामलों में CBI की मौजूदा जांच व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार के इस निर्णय को राज्य में CBI की जांच प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।




