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30 अप्रैल तक जमा करें संपत्ति कर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई, 20 हजार से ज्यादा बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी

रायपुर। Raipur Property Tax: रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर जमा करने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बकायेदारों को अंतिम चेतावनी जारी की है। निगम द्वारा 20 हजार से अधिक बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजा गया है और उन्हें 3 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में टैक्स जमा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें नल कनेक्शन विच्छेद, संपत्ति सीलबंदी और कुर्की जैसी कार्रवाई शामिल है। करदाताओं को राहत देते हुए 30 अप्रैल तक बिना किसी अधिभार के संपत्ति कर जमा करने की छूट दी गई है।

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Raipur Property Tax: वहीं इसके बाद टैक्स जमा करने पर 17% अधिभार के साथ वसूली की जाएगी।  नगर निगम ने 31 हजार से अधिक करदाताओं से जल्द से जल्द भुगतान करने की अपील की है। साथ ही, नागरिकों की सुविधा के लिए मोर रायपुर ऐप और ऑनलाइन माध्यमों से भी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

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