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Amit Baghel: बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित बघेल को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

रायपुर। Amit Baghel: बलौदाबाजार हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उन्हें सशर्त राहत देते हुए तीन महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है।अमित बघेल बलौदाबाजार हिंसा प्रकरण में आरोपी हैं और लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। उनके साथ सह-आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी राहत मिली है।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत प्रदान की। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान उन्हें अदालत द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का भी पालन करना होगा। इससे पहले सिंधी समाज के आराध्य के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले में भी अमित बघेल को जमानत मिल चुकी है।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिरासत की अवधि कम होना जमानत खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने इस आधार को स्वीकार नहीं किया और हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि अमित बघेल छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बलौदाबाजार हिंसा मामले में उनका नाम प्रमुख आरोपियों में शामिल रहा है।

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Amit Baghel:  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में नियमानुसार जारी रहेगी।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

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