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Raipur News: गरबा आयोजकों के लिए पुलिस की सख्त गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर रद्द होगी अनुमति, कैमरे और सुरक्षा गार्ड तैनात करने के दिए निर्देश

रायपुर। Raipur News:  नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रायपुर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने गरबा आयोजकों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन से जुड़े जरूरी नियमों की जानकारी दी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी आयोजकों को अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। बैठक में गरबा स्थलों पर सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, महिला और पुरुष वालंटियर की तैनाती, अग्निशमन उपकरणों तथा आपातकालीन सुविधाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आयोजनों की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

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गरबा स्थलों पर CCTV और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य

पुलिस ने सभी गरबा आयोजकों को आयोजन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत गरबा परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा गया है, ताकि आयोजन के दौरान गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

महिला और पुरुष वालंटियर की करनी होगी तैनाती

गरबा आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला और पुरुष वालंटियर की तैनाती जरूरी होगी। आयोजकों को वालंटियर से संबंधित जानकारी संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी। पुलिस ने आयोजन स्थल पर जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक, आयोजन स्थल पर कम से कम दो जिम्मेदार पदाधिकारियों का मौजूद रहना आवश्यक होगा, ताकि किसी समस्या या आपात स्थिति में तुरंत निर्णय लिया जा सके।

फायर सेफ्टी से लेकर प्राथमिक चिकित्सा तक की व्यवस्था जरूरी

गरबा स्थलों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का जोर इस बात पर है कि आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े और आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध हो सके।

अश्लील और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक

पुलिस ने गरबा आयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयोजन के दौरान अश्लील, भड़काऊ या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की प्रकृति और निर्धारित नियमों के अनुरूप ही आयोजन संचालित करना होगा। इसके अलावा अनुमति पत्र में दी गई शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। पुलिस ने आयोजकों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से पूरी करने की हिदायत दी है।

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नियम तोड़ने पर रद्द हो सकती है अनुमति

Raipur News:  DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल की बैठक में पुलिस ने साफ किया कि गरबा आयोजनों के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी आयोजकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी आयोजन में नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो पुलिस गरबा आयोजन की अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई कर सकती है। नवरात्रि के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयोजकों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है।

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