
महाराष्ट्र। प्रदेश में उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ शिवसेना की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज शाम 5 बजे सुनवाई करेगी। कोर्ट ने शिवसेना की तरफ से याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि वो दोपहर 3 बजे तक कोर्ट समेत सभी पक्षों को अपनी याचिका कॉपी उपलब्ध करवा दें।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों के सरकार से अलग होने के बाद यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी की सरकार अल्पमत में है। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि वह कल यानी गुरुवार, 30 जून को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। इसके खिलाफ शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
आज सुनील प्रभु की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारदीवाला की अवकाशकालीन बेंच के सामने मामला रखा। सिंघवी ने कहा कि याचिका दाखिल करने से जुड़े सभी औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मामले पर तत्काल सुनवाई जरूरी है। इसलिए, कोर्ट आज शाम ही सुनवाई करें। सिंघवी ने कहा कि जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के कार्रवाई लंबित है, उन्हें भी कल वोट डालने का मौका मिलेगा। इस तरह से कि सारी प्रक्रिया अवैध होगी।
एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। सिंघवी विधायकों की अयोग्यता का मसला उठाकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। मामले को आज ही सुनना जरूरी नहीं है। याचिका की कॉपी भी अभी किसी पक्ष को नहीं मिली है। ऐसे में कोर्ट कल सुनवाई करे।
इस पर 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हम सिंघवी की तरफ से उठाई जा रही बात से सहमत हो या नहीं, लेकिन इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता है कि मामले को तुरंत सुने जाने की जरूरत साफ नजर आ रही है। ऐसे में यह सुनवाई आज ही होगी। जजों ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह 3 बजे तक कोर्ट के अलावा मामले से जुड़े सभी पक्षों को याचिका की कॉपी उपलब्ध करा दें। शाम 5 बजे मामले को सुना जाएगा।