नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आखिरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब यह पूरे देश में 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनियों पर कार्रवाई हो सकेगी वहीं उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस एक्ट में भ्रामक विज्ञापन के साथ मिलावटखोरी पर भी लगाम लगाने के प्रावधान है। यह नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा।
यह मिलेंगे आपको फायदे
इस नए एक्ट के लागू होने के बाद अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता न्यायलय में शिकायत दर्ज करवा सकेगा। पहले उसे यह अधिकार नहीं था। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को भी इससे फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं अगर कंपनियां ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों से लुभाने की कोशिश करती है तो उन्हें यह भारी पड़ेगा। ग्राहकों को भ्रमित करने या धोखा देने के दोषी पाए जाने पर कंपनियों और निर्माताओं पर कार्रवाई होगी जो 2 साल से 5 साल तक की कैद के रूप में हो सकती है। साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
घर से शिकायत करने की सुविधा
पहले ग्राहकों को वहां जाकर शिकायत करनी होती थी, जहां से उसने सामान खरीदा होता था, लेकिन अब घर से ही शिकायत की जा सकेगी। इसके अलावा विधेयक में मध्यस्थता का भी प्रावधान है।