Rahul Gandhi FIR Order: नागरिकता विवाद में घिरे राहुल गांधी, High Court ने दिए FIR और जांच के आदेश
लखनऊ। Rahul Gandhi FIR Order : नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) के ब्रिटिश नागरिकता मामले में Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने FIR करने और जांच करने के आदेश दिए हैं। याचिका दायर करने वाले कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर का याचिका पर न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर का दावा है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के मतदाता रहे हैं।
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बता दें कि, कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरणों को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। हालांकि, इस मामले में राहुल गांधी (FIR Order Against Rahul Gandhi) या कांग्रेस की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह विवाद मूल रूप से रायबरेली की विशेष अदालत में दायर किया गया था। रायबरेली की अदालत ने कोई निर्णय नहीं दिया था, वहां से यह केस लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, जहां एफआइआर की मांग खारिज हो गई थी, जिस पर आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है।
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Rahul Gandhi FIR Order : मालूम हो की इस याचिका में 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने FIR दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि, नागरिकता का मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। भारत का कानून कहता है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता हो सकती है. अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है, तो वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है। CRIME NEWS




