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शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत याचिका, जुलाई 2025 से थे जेल में बंद

रायपुर। CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में उनपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जो जुलाई 2025 से जेल में थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर की। यह न सिर्फ चैतन्य बघेल बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी राहत की खबर है।

बता दें कि, ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन पर भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि, इस शराब घोटाले से मिली राशि को निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को सौंप दिया गया था।

 CG Liquor Scam: वहीं लेन-देन  को लेकर सौम्या चौरसिया, अरुणपति, टुटेजा और अनवर ढेबर की व्हाट्सऐप चैट से जानकारी मिली है। जांच में खुलासा हुआ है कि शराब घोटाले के माध्यम से चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उन पर आरोप है कि, शराब माफियाओं की मदद कर 1000 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया है।

 

 

 

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