
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निलंबित IPS जीपी सिंह को झटका लगा है। I बता दें कि IPS जीपी सिंह ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे कोर्ट ने अब ख़ारिज कर दिया है। IPS सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज FIR को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी। याचिका में जांच तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने कि मांग की थी। इसके साथ ही शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
बता दें कि IPS जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में नई याचिका पेश की है। जिसमे उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती देते हुए कहा है कि FIR से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए।
वही उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया। IPS के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता IPS अफसर राज्य शासन की जांच में हर तरह से मदद करेंगे।