Electricity Bill Late Payment: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, लेट बिल पर अब नहीं लगेगा पूरे महीने का चार्ज, नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू
रायपुर। Electricity Bill Late Payment: छत्तीसगढ़ के लगभग 66 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिल भुगतान में देरी होने पर अब उपभोक्ताओं को पूरे महीने का लेट फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत जितने दिनों की देरी होगी, केवल उतने ही दिनों के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों में प्रसारित हो रही “दैनिक ब्याज से बढ़ेगा बोझ” या “दोहरी मार” जैसी खबरें तथ्यहीन हैं। कंपनी के अनुसार, नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी भुगतान प्रणाली उपलब्ध कराना है।
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क्या था पुराना नियम?
अब तक यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित तिथि के एक या दो दिन बाद भी बिजली बिल जमा करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज वसूला जाता था। यानी मामूली देरी पर भी उपभोक्ता को पूरे माह का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था।
नई व्यवस्था में क्या बदलेगा?
राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) के नए प्रावधान के अनुसार अब विलंब शुल्क की गणना प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। इसके लिए 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। इसका सीधा लाभ यह होगा कि यदि कोई उपभोक्ता केवल एक दिन देरी से भुगतान करता है, तो उसे सिर्फ उसी एक दिन का शुल्क देना होगा। वहीं यदि भुगतान में 30 दिन की देरी होती है, तब भी कुल अतिरिक्त शुल्क लगभग 1.2 प्रतिशत ही बनेगा, जो पुराने 1.5 प्रतिशत सरचार्ज से कम है।
उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा
पावर कंपनी का कहना है कि नई प्रणाली अधिक व्यावहारिक और उपभोक्ता हितैषी है। इससे समय सीमा से थोड़ी देरी होने पर लोगों को अनावश्यक आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही बिल भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनेगी।
भ्रमित करने वाली खबरों से सावधान रहने की अपील
Electricity Bill Late Payment: बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा न करें। कंपनी के अनुसार, नया नियम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू किया गया है और इससे विलंब शुल्क पहले की तुलना में अधिक तर्कसंगत तरीके से निर्धारित होगा।




