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CG BREAKING : संपत्ति कर भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का अहम निर्णय, दी जाएगी विशेष छूट…

अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे संपत्ति कर तथा विवरणी

रायपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। जिसके तहत संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। इसके तहत राज्य में संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित की गई तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर नागरिकों को संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने एक महिने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है।

गौरतलब है कि बीते वर्षों में भी कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंति तिथि 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान किया था। इस वर्ष भी 2022-23 की संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु पूर्व में दी गई छूट की समय सीमा 15 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है।

इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को पत्र जारी कर कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान करने की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए ।

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