Bakrid 2026: ‘सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं’ बकरीद से पहले सरकार सख्त, जारी की गाइडलाइन, तोड़ने पर होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। Bakrid 2026: पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बकरीद को लेकर जरूर गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि तय नियमों का पालन करें। जारी गाइजलाइन के अनुसार, बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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बता दें कि, मंत्री कपिल मिश्रा ने साफतौर से कहा है कि, सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुर्बानी के बाद सीवर व नाली या सार्वजनिक स्थलों पर Waste को डालना पूरी तरह प्रतिबंधित है , कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है।
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Bakrid 2026: दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि बकरीद का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन करने से त्योहार भी अच्छे माहौल में मनाया जा सकेगा और किसी तरह का विवाद भी नहीं होगा। साथ ही कहा गया कि, अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को दें ताकि शिकायत पर कार्रवाई की जाए।
बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन्स
: बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा
: सार्वजनिक स्थलों गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, ऐसा करने वालों पर भी कानूनी… pic.twitter.com/mKZtUSgHUx
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) May 22, 2026




