आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री को तीन साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी

उत्तर प्रदेश। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनवाई गई है। इलाहाबाद जिला न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 108 पन्नों में पूर्व मंत्री के खिलाफ फैसला दिया।
भाजपा और बसपा सरकार में मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ 18 जून 2013 को सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज परिक्षेत्र के निरीक्षक राम सुभग राम ने मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन्होंने आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते पूर्व मंत्री ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल की अदालत ने पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत आरोप तय किया था। मामले की सुनवाई के बाद 31 जनवरी 2023 को ही फैसला सुनाया जाना था। लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले ही पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री की पत्नी प्रमिला त्रिपाठी और बेटी पल्लवी त्रिपाठी की आय को भी शामिल करते हुए, मां बेटी को गवाही के लिए तलब किया था। इसके कारण फैसला टल गया था। इसके बाद आज शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।