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Paper Leak Amendment Bill: पेपर लीक संशोधन बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माने का प्रवाधान

नई दिल्ली। Paper Leak Amendment Bill: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और अधिक प्रभावी एवं कठोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

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सूत्रों के अनुसार, सरकार आगामी मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पेपर लीक से जुड़े संगठित नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित संशोधनों में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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Paper Leak Amendment Bill: बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि कड़े कानून के जरिए पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता तथा अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा।

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