BREAKING : आय से अधिक संपत्ति केस पर, पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को हुई 4 साल की जेल और लगा 50000 का जुर्माना

नई दिल्ली। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। इसके अलावा इंडियन नैशनल लोकदल के नेता की चार संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी।
चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय के अलावा अज्ञात स्रोतों से करीब 6.09 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था। इसके बाद स्पेशल जज (पीसी ऐक्ट) (सीबीआई) विकास ढुल ने सजा तय करने के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। गुरुवार को सजा पर बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने इसके बाद सजा के लिए शुक्रवार दोपहर दो बजे का वक्त तय किया था।
ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया।
उन्होंने पिछले साल हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 87वर्ष की उम्र में पास की। हालांकि तकनीकी अड़चन की वजह से उनको सर्टिफिकेट अब मिला है। परीक्षा में सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषय में उन्हें 100 में 88 नंबर मिले हैं। चौटाला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई और तैयारी वहीं से की थी।