अब शादी-पार्टी में 100 मेहमान बुलाने पर निगम को देनी होगी सूचना, लागू होगा नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम
रायपुर। Waste Management Policy : स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य में 1 अप्रैल से नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम (New Solid Waste Management Rules) लागू किया जाएगा। वर्ष 2026 में संशोधित ये नियम वर्ष 2016 के पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे। नए नियमों के तहत अब ऑन-द-स्पॉट जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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New Rule : बता दें कि, स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि, वे अपने स्तर पर जुर्माना राशि तय कर सीधे कार्रवाई कर सकें। इससे कचरा प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर तुरंत नियंत्रण संभव हो सकेगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति या संस्था शादी, जन्मदिन, जैसा सामरोह कर रहे हैं जिसमें 100 से अधिक लोगों का कार्यक्रम आयोजित करती है, तो उसे पहले नगर निगम को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। बड़े आयोजनों से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि अचानक पैदा होने वाले भारी कचरे के निपटान की पूर्व व्यवस्था की जा सके। Smart City
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Solid Waste Management Rules : नियमों के अनुसार, 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में कचरा परिवहन करने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी, जिससे कचरा संग्रहण और परिवहन की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सके। प्रदेश के कुल 193 नगरीय निकायों में ये नए नियम लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य इन नियमों के माध्यम से स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों को जिम्मेदार बनाना है। nagar nigam raipur
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