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जज का सनसनीखेज दावा, केस पर फैसला जल्द देने पर HC ने किया निलंबित, अब SC में याचिका दायर… जानें पूरा मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी ने पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पॉक्सो के एक मामले समेत तेजी से किए गए उनके कुछ फैसलों की वजह से उन्हें निलंबित किया गया।

दरअसल, बिहार के अररिया में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की याचिका पर जस्टिस यूयू ललित और एसआर भट्ट की पीठ ने बिहार सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। राय ने अर्जी में कहा कि उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ एक संस्थागत पूर्वाग्रह है, क्योंकि उन्होंने छह साल की एक बच्ची से बलात्कार से जुड़े पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण कानून) के एक मामले में सुनवाई एक ही दिन में पूरी कर ली थी। उन्होंने एक अन्य मामले में एक आरोपी को चार दिन की सुनवाई में दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई थी।

उन्होंने दावा किया कि ये फैसले व्यापक रूप से खबरों में छाए रहे और उन्हें सरकार तथा जनता से सराहना मिली। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि शीर्ष अदालत के अनेक फैसले हैं जिनमें उसने कहा है कि सजा उसी दिन (सुनवाई पूरी करके) नहीं सुनाई जानी चाहिए। हमारे हिसाब से यह न्याय का उपहास होगा कि आप उस व्यक्ति को पर्याप्त नोटिस, पर्याप्त अवसर तक नहीं दे रहे जिसे अंतत: मौत की सजा मिलने वाली है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पेश हुए।

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