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आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख आज, नहीं किया तो बेकार हो जाएग आपका पैन कार्ड
PAN-Aadhaar Card Link: आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने की आज आखिरी तारीख है। अगर इसके बाद कोई पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उसे 1 जनवरी, 2026 से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर देगा।
दरअसल, आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। जिन लोगों को पैन 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आवंटित किए गए हैं, उन्हें भी इस साल के अंत 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
PAN-Aadhaar Card Link: बता दें कि, इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई, 2024 थी। PAN को आधार से लिंक करने से पहले, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 का जुर्माना देना होगा। वहीं PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना कार्ड बनवाया है, उन्हें 1000 की फीस नहीं देनी होगी।
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