
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के पदों का आरक्षण 27 दिसंबर को होगा। रायपुर समेत प्रदेश के 14 नगर निगमों में महापौर का आरक्षण राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जो कार्यवाही तक चलेगा।
इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी समय सारिणी के साथ आम सूचना भी जारी कर दी है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की तिथि तय कर दी गई है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने सभी जिला कलेक्टरों को एक हफ्ते के भीतर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर जानकारी प्रेषित करने के आदेश दिए हैं।
14 नगर निगमों का आरक्षण
वर्तमान में 14 नगर निगमों से सात अनारक्षित हैं और इनमें से दो अनारक्षित महिला हैं। चार ओबीसी, इसमें से एक ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। दो अनुसूचित जाति, इसमें से एक महिला और एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार आरक्षण के लिए सबसे पहले अनारक्षित सात सीटों में से चार सीटें ओबीसी के लिए लॉटरी से निकाली जाएंगी।
चार ओबीसी सीटें निकलने के बाद ओबीसी में से एक सीट महिला ओबीसी के लिए लॉटरी से तय होगी। इस तरह चार सीटें ओबीसी के निकलने के बाद अनारक्षित की तीन सीटें बचेंगी। अनारक्षित तीन और ओबीसी की चार सीटें यानी कुल सात सीटें अनारक्षित के लिए बच जाएंगी।
इन अनारक्षित सीटों में से रोटेशन के आधार पर महिला-पुरुष के लिए आरक्षण होगा। भिलाई-चरौदा और रायगढ़ सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। रायगढ़ अभी महिला एससी है। यह पुरुष और भिलाई चरौदा महिला होगी। इसी तरह अंबिकापुर अभी अनुसूचित जाति लिए आरक्षित है। इसे अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा।
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