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आपराधिक सांठगांठ मामले में EOW/ACB के अधिकारियों को नोटिस जारी, भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

रायपुर। Raipur News: रायपुर की अदालत ने ईओडब्ल्यू/एसीबी निदेशक सहित दो अधिकारियों को कथित आपराधिक सांठगांठ मामले में नोटिस जारी किया है। जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं और लिखा है कि अधिकारियों ने धारा 164/183 के तहत झूठे बयान गढ़े, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अब तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन ने एक परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि, ईओडब्लू/एसीबी ग़लत तरीक़े से CrPC की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करवाकर कथित कोल घोटाले व अन्य मामले में अभियुक्तों को ख़िलाफ़ झूठे बयान गढ़ रही है।
Raipur News: इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने एक पत्रवार्ता कर इसे लोकतंत्र के लिए घातक परिपाटी बताया था। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा इन अधिकारियों को पदमुक्त नहीं किया गया है।

 

 

अदालत व जांच एजेंसी ईओडब्लू/एसीबी के बीच आपराधिक सांठगांठ की शिकायत पर मामला थोड़ा आगे बढ़ा है।

रायपुर की एक अदालत ने आज ईओडब्लू/एसीबी के निदेशक सहित दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गिरीश देवांगन ने एक परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि…

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) October 14, 2025

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