कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मेंअवैध रेत और गिट्टी के परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। खनिज उड़नदस्ता और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने झगराखंड, तेन्दुदंड और भल्लौर क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 वाहनों को जब्त किया है।
नदी क्षेत्रों में चला सघन निरीक्षण अभियान
हसदेव और हसिया नदी क्षेत्रों में निरीक्षण कर टीम ने:
- झगराखंड क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर
- भल्लौर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर
को अवैध परिवहन में संलिप्त पाते हुए जब्त किया।
इनमें से एक ट्रैक्टर को कलेक्टोरेट परिसर, जबकि अन्य 5 वाहनों को झगराखंड थाने में सुरक्षा हेतु रखा गया है।
खनिज अधिनियम के तहत विधिसम्मत कार्रवाई
सभी छह वाहनों के खिलाफ खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है।
अनुज्ञा शर्तों के उल्लंघन पर 50,000 का जुर्माना
ग्राम बिछियाटोला में शिशुपाल पनिका के नाम से स्वीकृत अस्थायी रेत भंडारण स्थल पर नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के उपनियम 7(4) के तहत ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया, जो खनिज मद में जमा कराया गया है।
एनजीटी के नियमों की अवहेलना पर प्रशासन सख्त
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खनन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद हो रहे अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं।




