
रायपुर। हाल ही में जेल से बाहर आए निलंबित IPS जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 12 मई, 2022 को IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बता दें कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ जस्टिस BR गवई और हीमा कोहली ने कहा कि “हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शर्तों के साथ जमानत दी है, जिस पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।”
पूरा मामला
हाईकोर्ट ने 12 मई को आय से अधिक संपत्ति के केस में निलंबित IPS जीपी सिंह को जमानत दी थी। जीपी सिंह जनवरी में गिरफ्तार हुए थे, तब से वे करीब 120 दिन तक जेल में रहे। साथ HC ने जीपी सिंह को सशर्त जमानत दी, जिसमें कहा गया है कि जीपी सिंह रायपुर से बाहर रहने के साथ ही मीडिया से बातचीत नहीं करने और गवाहों से संपर्क नहीं करने की शर्तें रखी है।