
बिलासपुर- भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है.निलंबित आईपीएस जी पी सिंह की ज़मानत याचिका आवेदन पर अंतरिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की है। क़यास हैं कि फ़रवरी के तीसरे हफ़्ते ज़मानत पर सुनवाई की जा सकती है।
भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है. कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड खत्म होने के पर जीपी सिंह ने सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने का मौका मांगा है. निलंबित ADG जी पी सिंह की ज़मानत याचिका आवेदन की अंतरिम सुनवाई की। जीपी सिंह की ओर से ए व्ही श्रीधर, आशुतोष पांडेय और हिमांशु सिन्हा ने तर्क प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लिखित तर्क के लिए नोटिस जारी करते हुए केस डायरी तलब की है।
आपको बता दें कि, EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता आशुतोष पांडेय द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। जिसमें बताया गया है, कि EOW ने आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया है, जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश करने के लिए मौका नहीं दिया गया है। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है। इस मामले में सोमवार को जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने कहा है।




