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नान घोटाले की SIT पर हाईकोर्ट नाराज, धरमलाल कौशिक की याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर । नान घोटाले के लिए गठित एसआईटी और उसकी विधिक स्थिति पर प्रश्न उठाती धरमलाल कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के तल्ख तेवर आज देखने को मिले। हाईकोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि, सरकार और एसआईटी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नही कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली डबल बैंच के समक्ष इस आशय के अभिलेख प्रस्तुत किए जो यह बताते थे कि उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हुई है। चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन और कोर्ट को दी जानकारी के बाद SIT की अब तक हुई कार्यवाही के रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।

दरअसल जब धरमलाल कौशिक की इस रिट पर सुनवाई शुरु हुई तो महाधिवक्ता की अस्वस्थता का हवाला देते हुए अगली तारीख़ का आग्रह किया गया, जिसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्वीकार लिया, लेकिन तभी चीफ जस्टिस के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने यह तथ्य दिए कि सरकार SIT के मसले पर बेंच द्वारा जारी पूर्व आदेश की अवहेलना कर रही है, जिसके बाद चीफ जस्टिस नाराज हो गए।

इस मसले पर हाईकोर्ट ने कहा था, एसआईटी की वैधानिकता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी किसी के साथ ऐसा कुछ ना करे जो संवैधानिक ना हो”।

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