इस जिले में धारा 144 लागू, बैनर और झंडे लगाने पर भी मनाही… कलेक्टर ने जारी किया आदेश

राजस्थान। अजमेर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। शहर में अब अगले एक महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। धारा 144 लगाने के बाद जुलूस पर रोक नहीं है। अनुमति के साथ जुलूस निकाला जा सकता है। कलेक्टर ने इन दोनों पर रोक लगाने के पीछे कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, यह तर्क दिया है।
अजमेर कलेक्टर अंशदीप की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल , सार्वजनिक चौराहे , बिजली और टेलीफोन के खंभे और किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर अथवा झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालंकि कलेक्टर ने अपने आदेश में किसी भी धार्मिक पर्व का नाम उल्लेखित नहीं किया है। लेकिन आने वाले दिनों में रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे पर्व आ रहे हैं और इन आदेशों से बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश बढ़ रहा है।