Khan Sir Controversy: खान सर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, दो बॉडीगार्ड्स को भी राहत
पटना। Khan Sir Controversy: चर्चित कोचिंग विवाद मामले में शिक्षक खान सर (फैसल खान) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना की सिविल कोर्ट ने फायरिंग और तोड़फोड़ से जुड़े मामले में खान सर और उनके दो निजी सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड्स) की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत के इस फैसले के बाद तीनों को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा में तैनात गार्डों ने फायरिंग की, जिसके बाद दर्ज मामले में खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड और अन्य कर्मचारियों को सह-आरोपी बनाया गया।
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और अन्य आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए आदेश में कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश तत्काल जारी नहीं हो सका और सुनवाई के बाद फैसला सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत की ओर से मिली अंतरिम राहत प्रभावी रहेगी।
Khan Sir Controversy: इसी मामले में अदालत ने कोचिंग संस्थान के दो सुरक्षा कर्मियों की नियमित जमानत याचिका और संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की थी। इन मामलों पर भी अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। कोर्ट के ताजा फैसले से खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों को फिलहाल कानूनी राहत मिल गई है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।



